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विमान सुरक्षा नियम सख्त
विमान हादसों के बाद DGCA ने कड़े सुरक्षा नियम बनाए
लगातार विमान हादसों के बाद DGCA सख्त, फ्लाइट ऑपरेटर्स की जवाबदेही तय करने के निर्देश जारी
25 Feb 2026, 12:23 PM
Delhi
-
New Delhi
Reporter :
Mahesh Sharma
New Delhi
हाल के दिनों में हुए विमान हादसों के बाद नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने कड़े कदम उठाए हैं। नए निर्देशों के तहत अब विमान दुर्घटनाओं के लिए केवल पायलट ही नहीं, बल्कि फ्लाइट ऑपरेटर्स और उनकी प्रबंधन टीम को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
DGCA द्वारा जारी नए सुरक्षा निर्देशों में कहा गया है कि नॉन-शेड्यूल्ड फ्लाइट ऑपरेटर्स को सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित कंपनियों और उनके वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला हाल के विशेष ऑडिट में सामने आई कई गंभीर खामियों के बाद लिया गया है।
विशेष जांच के दौरान कुछ ऑपरेटर्स के विमानों के रखरखाव, दस्तावेजी प्रक्रियाओं और सुरक्षा प्रबंधन में कमियां पाई गईं। इसके बाद DGCA ने एक निजी विमानन कंपनी के चार विमानों को तत्काल प्रभाव से ग्राउंड कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि इन विमानों को तब तक उड़ान की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक सभी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित नहीं हो जाता।
नए नियमों के अनुसार अब नॉन-शेड्यूल्ड ऑपरेटर परमिट (NSOP) रखने वाली कंपनियों के जवाबदेह प्रबंधक और वरिष्ठ अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। DGCA ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
विमानन विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम हवाई यात्रा को और सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हाल के कुछ हादसों ने विमान सुरक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद नियामक एजेंसी ने सख्त रुख अपनाया है।
DGCA ने सभी फ्लाइट ऑपरेटर्स को निर्देश दिया है कि वे अपने विमानों की तकनीकी जांच, पायलट प्रशिक्षण और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करें। इसके अलावा नियमित निरीक्षण और ऑडिट की प्रक्रिया को भी तेज किया जाएगा।
अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। नए नियमों के लागू होने के बाद विमानन कंपनियों को अपनी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी।
विशेषज्ञों के अनुसार, इन सख्त उपायों से भविष्य में विमान हादसों की संभावना कम हो सकती है और हवाई यात्रा के प्रति यात्रियों का भरोसा भी मजबूत होगा। DGCA ने संकेत दिए हैं कि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले ऑपरेटर्स के लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं।
DGCA द्वारा जारी नए सुरक्षा निर्देशों में कहा गया है कि नॉन-शेड्यूल्ड फ्लाइट ऑपरेटर्स को सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित कंपनियों और उनके वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला हाल के विशेष ऑडिट में सामने आई कई गंभीर खामियों के बाद लिया गया है।
विशेष जांच के दौरान कुछ ऑपरेटर्स के विमानों के रखरखाव, दस्तावेजी प्रक्रियाओं और सुरक्षा प्रबंधन में कमियां पाई गईं। इसके बाद DGCA ने एक निजी विमानन कंपनी के चार विमानों को तत्काल प्रभाव से ग्राउंड कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि इन विमानों को तब तक उड़ान की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक सभी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित नहीं हो जाता।
नए नियमों के अनुसार अब नॉन-शेड्यूल्ड ऑपरेटर परमिट (NSOP) रखने वाली कंपनियों के जवाबदेह प्रबंधक और वरिष्ठ अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। DGCA ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
विमानन विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम हवाई यात्रा को और सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हाल के कुछ हादसों ने विमान सुरक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद नियामक एजेंसी ने सख्त रुख अपनाया है।
DGCA ने सभी फ्लाइट ऑपरेटर्स को निर्देश दिया है कि वे अपने विमानों की तकनीकी जांच, पायलट प्रशिक्षण और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करें। इसके अलावा नियमित निरीक्षण और ऑडिट की प्रक्रिया को भी तेज किया जाएगा।
अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। नए नियमों के लागू होने के बाद विमानन कंपनियों को अपनी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी।
विशेषज्ञों के अनुसार, इन सख्त उपायों से भविष्य में विमान हादसों की संभावना कम हो सकती है और हवाई यात्रा के प्रति यात्रियों का भरोसा भी मजबूत होगा। DGCA ने संकेत दिए हैं कि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले ऑपरेटर्स के लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं।
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